उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन व( मंत्री पद प्राप्त ) वरिष्ट अधिवक्ता पूर्व एडवोकेट ज़नरल श्री एस.एम काजमी ने एस.टी.एफ द्वारा खालिद मुजाहिद को 16 दिसम्बर 2007 को मडियाहूँ, जिला जौनपुर से पकड़ कर २२ दिसम्बर 2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर आर.डी.एक्स व ड़िकोनेटर की बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया था , के मामले में अपने पद की परवाह न करते हुए दिनांक 20 नवम्बर 2009 लो माननीय उच्च न्यायलय इलहाबाद खंडपीठ लखनऊ में खालिद मुजाहिद की तरफ़ से जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस की। आज की दौर में पद पाने के लिए लोग सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं श्री काजमी उत्तर प्रदेश के न्यायिक इतिहास में (जहाँ तक मुझे ज्ञात है ) पहली बार सरकार के ग़लत कार्यो के विरोध करने के लिए किसी मंत्री पद प्राप्त व्यक्ति ने किसी अभियुक्त की तरफ़ से वकालत की हो। ज्ञातव्य है कि एस.टी.एफ पुलिस के अधिकारियो ने कचहरी सीरियल बम ब्लास्ट (लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी ) में खालिद मुजाहिद व तारिक काजमी को घरो से पकड़ कर उक्त वाद में अभियुक्त बना दिया था । ऐसा कार्य एक सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में हुआ था ।
माननीय उच्च न्यायालय के न्यायधीश न्याय मूर्ति श्री अश्वनी कुमार सिंह ने एस.टी.एफ के वरिष्ट अधिकारी वाद के विवेचक तथा क्षेत्र अधिकारी पुलिस मडियाहूँ, जिला जौनपुर को 26 नवम्बर 2009 को न्यायलय में समस्त अभिलेखों की साथ तलब किया है ।
खालिद मुजाहिद के चाचा मोहम्मद जहीर आलम फलाही द्वारा क्षेत्र अधिकारी मडियाहूँ से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी कि एस.टी.एफ ने किस तारीख को खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया था । जिस पर क्षेत्र अधिकारी मडियाहूँ ने लिखकर दिया था कि 16 दिसम्बर 2007 खालिद मुजाहिद को एस.टी.एफ पकड़ कर ले गई थी ।
श्री एस.एम काजमी द्वारा माननीय उच्च न्यायलय में निर्दोष युवक खालिद मुजाहिद की तरफ़ से जमानत प्रार्थना पत्र की बहस करने से ये महसूस होने लगा है की इन्साफ दिलाने की लिए लोगो में जज्बा है। काजमी साहब बधाई की पात्र हैं ।
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इन्साफ की खातिर
Posted in loksangharsha on नवम्बर 21, 2009| 1 Comment »