छत्तीसगढ़ राज्य ने भारत सरकार द्वारा 03.05.2011 को दाखिल किए गए हलफनामे पर बहुत विश्वास व्यक्त किया। इस हलफनामे में एस0पी0ओ0 की नियुक्ति, सेवा शर्ते एवं प्रशिक्षण से सम्बंधित चर्चा हैं। भारत सरकार द्वारा जो नीति सम्बंधी वक्तव्य दिए गए कि कैसे बाएँ बाजू वाले उग्र्रवाद से निपटा जाए-यह भी उस शपथ पत्र में सम्मिलित हैं। भारत सरकार के हलफनामे की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित है:- 1. पुलिस एवं पब्लिक व्यवस्था राज्य का विषय है एवं राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। कुछ विशिष्ट मामलों में केन्द्रीय सरकार, एस0आर0ई0 योजना के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करती है। यह योजना इसलिए विकसित की गई है कि उन राज्यों की सहायता की जाए जो सुरक्षा सम्बधी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसमें कि बाएँ बाजू का उग्रवाद भी शामिल है। वर्तमान समय में यह योजना 9 राज्यों (जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है) तथा 83 जिलों में लागू है। इस एस0आर0ई0 योजना में राज्य की सुरक्षा सम्बंधी गतिविधियों पर खर्चे की भरपाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। यह भी कहा गया है कि एस0पी0ओ0 को दिए जाने वाले वेतन भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। सर्वाधिक वेतन 3000 है और कम से कम 1500 है। 2. भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ तक एस0पी0ओ0 की नियुक्ति एवं कार्य प्रणाली का सम्बन्ध है, उसकी भूमिका हर राज्य के लिए एस0पी0ओ0 की संख्या की अपर सीमा के निर्धारण को सहमति प्रदान करने तक है तथा एस0पी0ओ0 की नियुक्ति, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण की जिम्मेदारी सम्बंधित राज्य की है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकारें कानून के अनुसार बिना केन्द्र सरकार तथा गृह विभाग के अनुमोदन के एस0पी0ओ0 की नियुक्ति कर सकती है। 3. भारत सरकार ने वक्तव्य दिया है कि ऐतिहासिक रूप से भिन्न-भिन्न राज्यों में एस0पी0ओ0 ने कानून व्यवस्था एवं सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए विशिष्ट भूमिका अदा की है। इस सम्बन्ध में बाएँ बाजू के उग्रवाद के बारे में भारत सरकार ने अपने हलफनामे में टिप्पणी की है कि पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने जन मिलीशिया नामक एक सेना को स्थानीय लोगों से बनाया है जिनका, स्थानीय क्षेत्र, बोली एवं स्थानीय जनसंख्या से, परिचय होता है। राज्य सरकारों द्वारा एस0पी0ओ0 की नियुक्ति के पीछे जो तर्क है वह यह है कि स्थानीय होने के नाते वे माओवादी उग्रवादियों से अच्छी तरह से निपट सकते हैं। लगभग 70046 एस0पी0ओ0 की नियुक्ति एस0आर0ई0 के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न राज्यों के द्वारा की गई थी। उनके वेतन आदि का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया गया। 33. यहाँ पर यह कहना आवश्यक है भारत सरकार के हलफनामे से यह स्पष्ट नहीं है कि छत्तीसगढ़ में एस0पी0ओ0 के प्रयोग से विशिष्ट पहलुओं पर सरकार का रवैया क्या है? जैसे कि एस0पी0ओ0 को हथियार प्रदान करना, उनके प्रशिक्षण की प्रकृति एवं उनको सौंपे गए दायित्व। हलफनामे की भाषा से स्पष्ट है कि एस0पी0ओ0 पुलिस बलों की संख्या बढ़ाएँगे। इसमें यह नहीं बताया गया है कि बलवर्धक सेना की अवधारणा क्या है और कैसे इसे बलवर्धक बनाया जाएगा। बगैर अवधारणा की व्याख्या किए हुए केन्द्रीय सरकार का कथन है कि एस0पी0ओ0 ने सूचना एकत्रित करने, स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, एवं गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में सम्पत्ति की सुरक्षा करने मंे विशिष्ट भूमिका अदा की है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने 3 अन्य बातें एस0पी0ओ0 के बारे में कही है:- 1. जिला पुलिस की सहायता महत्वपूर्ण है क्योंकि वे नियमित रूप से एक स्थान पर रहते हैं जबकि सेना/ सी0पी0एम0एफ0 अक्सर एक स्थान पर लगाई जाती है, फिर हटा लिया जाता है, फिर अन्यत्र लगाया जाता है। 2. केन्द्र सरकार यह चाहती है कि एस0पी0ओ0 को कानूनी रूप से शक्ति, जुर्माना, अधीनता आदि के सम्बन्ध में दूसरे पुलिस अधिकारियों के बराबर समझा जाए। 3. एस0पी0ओ0 की राज्य सरकार की क्रियात्मक योजना में सशस्त्र विद्रोह से निपटने, आतंकवादियों से लड़ने एवं कानून व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 33. इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए जाने के बावजूद भी सी0पी0आई0 माओवादियों ने अंधाधुंध रूप से राज्य में हिंसा को फैलाया। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का कथन है कि वर्ष 2010 में कुल 1003 लोग, जिनमें कि 18 नागरिक, 285 सुरक्षा बलों के लोग, पूरे भारत वर्ष में नक्सल वादियों के द्वारा मारे गए। मारे गए नागरिकों में से 323 लोगों को केवल पुलिस का मुखबिर समझ कर मार दिया गया। 34. केन्द्र सरकार अपने हलफनामे को इस प्रकार से समाप्त करती है ‘‘केन्द्र सरकार निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों पर जोर दिया है कि माओवादी हिंसा से निपटते समय सुरक्षा बल अत्यन्त सतर्कता एवं संयम से कार्य करें। भारत सरकार राज्य सरकारांे को, सम्पूर्ण जाँच एवं पुष्टि के बाद कांस्टेबिल के प्रशिक्षण स्तर सुधारने के लिए, मानवाधिकारों के सम्बन्ध में उनको शिक्षित करने के लिए विशेष निर्देश प्रेषित करेगी। उसमें यह भी कहा है कि कांस्टेबिल और एस0पी0ओ0 जब प्रभावित क्षेत्रों में कोई अभियान चला रहे हों तो उनके अंदर कठोर अनुशासन और कानून का पालन सुनिश्चित करें। 35. यहाँ पर यह भी कहना आवश्यक है कि वह कानूनी व्यवस्था जिसके तहत एस0पी0ओ0 की नियुक्ति की गई एवं जिसके तहत उनके कर्तव्यों एवं भूमिका की विवेचना की गई है निम्नलिखित हंै:- इण्डियन पुलिस एक्ट की धारा 17 में विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि जब ऐसा प्रतीत होगा कि किसी अवैध जनसमूह के इकट्ठा होने के कारण दंगा अथवा शांतिभंग की बाधा उत्पन्न हुई है एवं पुलिस बल जो सामान्यतः लगाई गई है वह शंाति को बहाल करने में अपर्याप्त है अथवा नागरिकों की सुरक्षा एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है तो ऐसे समय में कोई पुलिस अधिकारी जो इंस्पेक्टर स्तर के नीचे का नहीं है वह निकटवर्ती मजिस्टेªट के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र दे सकता है कि वह अपने पड़ोस के व्यक्तियों में से जितनी कि उसको आवश्यकता हो, की नियुक्ति विशिष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में उतने समय के लिए एवं उस सीमा तक कर सकता है जितना कि वह आवश्यक समझे, यदि मजिस्टेªट जिसको आवेदन दिया गया है इसके विपरीत फैसला न दे। विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ विशिष्ट पुलिस अधिकारी को वही शक्तियाँ, विशेष अधिकार एवं सुरक्षा प्रदान की जाएगी जितनी कि उसको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो एवं उनको वही दण्ड दिया जाएगा एवं वे उसी पुलिस अधिकारी के अधीन होंगे जैसा कि सामान्य पुलिस अधिकारी। विशिष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति बिना उचित कारण के अपने कर्तव्य की अवहेलना करता है या पूरा करने से इंकार करता है या कानूनी आदेशों या निर्देशों को मानने से इंकार करता है तो उसके ऊपर मजिस्टेªट के समक्ष मुकदमा चलाया जा सकता है एवं सजा होने पर उस पर प्रत्येक अवज्ञा के लिए 50 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। 36. सन् 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007 का प्रावधान किया, इस पुलिस एक्ट के कुछ सम्बंधित अंश यहाँ पर उद्घृत किए जाते हैं:- धारा-1 सरकारी गजट में प्रकाशन के दिवस से यह कानून अस्तित्व में माना जाएगा। धारा-2 (एन0) पुलिस अधिकारी से तात्पर्य पुलिस बल के किसी सदस्य से है जिसकी नियुक्ति इस अधिनियम के तहत या अधिनियम के शुरू होने से पहले की गई एवं इसमें भारतीय पुलिस सेवा अथवा किसी दूसरे पुलिस बल का सदस्य जो राज्य पुलिस के लिए आन डेपुटेशन भेजा गया है, सम्मिलित है। धारा-2 (के.) निर्धारित से तात्पर्य कानून द्वारा निर्धारित से है। धारा-9 (एल.) पुलिस कप्तान, किसी भी समय लिखित आदेश से किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट पुलिस अधिकारी के रूप में उतने समय के लिए नियुक्त कर सकता है जितना की पुलिस आदेश में वर्णित हो। धारा-23 एक पुलिस अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं उत्तरदायित्व होंगेः- अ. कानून को लागू करना, जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति एवं व्यक्ति के अधिकारों एवं गौरव को सुरक्षा प्रदान करना। ब. अपराध एवं सार्वजनिक गड़बड़ी को रोकना। स. जन व्यवस्था बनाए रखना। य. आन्तरिक सुरक्षा की देख-रेख करना। आतंकवादी गतिविधियों को रोकना, नियंत्रित करना एवं सार्वजनिक शान्ति को भंग होने से बचाना। र. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करना। ल. अपराध का पता लगाना एवं अपराधियों को कानून की परिधि में लाना। व. उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करना जिनको गिरफ्तार करने के लिए वह कानूनी रूप से अधिकृत है एवं जिनकी गिरफ्तारी के लिए उपयुक्त आधार मौजूद हों। श. पारस्परिक एवं मानवनिर्मित विपदा परिस्थितियों में मानवों की सहायता करना एवं दूसरी एजेन्सियों की राहत कार्यों में मदद करना। ख. व्यक्तियों एवं गाडि़यों को सुव्यवस्थिति करना एवं ट्रैफिक को नियमित एवं नियंत्रित करना। ष. सार्वजनिक शान्ति एवं अपराध से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में उनके कर्तव्य के निवर्हन मे ंसुरक्षा प्रदान करना। क्ष. ऐसे कर्तव्यों को करना एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करना जो कानून द्वारा आदेशित किए गए हों अथवा किसी ऐसे अधिकारी के द्वारा निर्गत किए गए हो जो कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के आदेशों को निर्गत करने के लिए अधिकृत हो। धारा 24 प्रत्येक पुलिस अधिकारी को हर समय ड्यूटी पर समझा जाएगा जबकि उसकी नियुक्ति राज्य के अन्दर व बाहर पुलिस अधिकारी के रूप में की गई हो। धारा 25 कोई पुलिस अधिकारी किसी रोजगार या कार्य में इस धारा के तहत अपने कर्तव्यों को छोड़कर लिप्त नहीं हो सकता। उसको तभी ऐसा करने की अनुमति मिल सकती है जबकि राज्य सरकार द्वारा लिखित में ऐसा करने की इजाजत दी गई हो। धारा 50 (1) राज्य सरकार इस धारा की उद्देश्य की पूर्ति के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। शर्त यह है कि वर्तमान पुलिस कानून तब तक जारी रहेंगे जब तक उनमे परिवर्तन न किया जाए या जब तक उन्हें रद्द न किया जाए। धारा 50 (2) इस धारा के तहत निर्मित सभी कानून जितनी जल्दी सम्भव हो सके राज्य विधायिनी के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएँगें। धारा 53 (1) भारतीय पुलिस एक्ट 1861 की धारा 5 छत्तीसगढ़ राज्य के उपयोग के लिए रद्द की जाती है।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि न तो धारा 9 (1) न धारा 9 (2) के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख है जिसके द्वारा पुलिस कप्तान किसी व्यक्ति को एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त कर सकें। बिना किसी सीमा निर्धारण के ऐसा करना उनको विवेक प्रदान करना है जैसे कि एस0पी0ओ0 की संख्या कितनी होगी एवं उनकी नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण किस प्रकार का होगा आदि। इस प्रकार की शक्ति का प्रदान करना संविधान की धारा 24 का उल्लघंन होगा। दण्ड संहिता 2007 की
धारा 9 (1) एवं धारा 9 (2) की तुलना भारतीय पुलिस एक्ट की धारा 17 जो कि अंग्रेजी युग का कानून है, से की जा सकती है। इस धारा के अंतर्गत ऐसी परिस्थितियों का वर्णन है जिसमें इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए अनुमति दी जा सकती है, अगर शर्तें पूरी हो रही हों। भारतीय दण्ड संहिता 2007 की धारा 9 (2) में इस प्रकार की परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार दण्ड संहिता 2007 की धारा 23 में वर्णित कार्य एवं उत्तरदायित्व जैसा कि एक एस0पी0ओ0 को दिया जा सकता है, धारा 23 (ए0)(एच0) एवं धारा 23 (1) (आई)(ए0) को छोड़कर सभी में समाप्त कर दिया गया है।
39. हालाँकि छत्तीसगढ़ राज्य ने इस अदालत द्वारा इस मामले की विस्तार पूर्वक सुनवाई करने के उपरान्त नवीन विनियमतीकरण प्रक्रियाआंे की सूची दाखिल कर दी है, फिर भी हमने उसका पुनरावलोकन किया है। हम नवीन नियमावली से न ही प्रभावित हैं और न ही यह नियमावली ऐसा विश्वास जागृत करती है जिससे की स्थिति पहले से बेहतर हो सके।
40 इस नवीन नियमावली के कुछ अंश यहाँ पर साक्ष्य के रूप में वर्णित किए जाते हैं। एस0पी0ओ0 की नियुक्ति हेतु जिन परिस्थितियों का उल्लेख है उनमें वह परिस्थिति भी शामिल है जिसमें आंतकवादी या उग्रवादी घटनाएँ अथवा इन घटनाओं का भय शामिल हो। अर्हता के सम्बन्ध में नियम यह कहते हैं कि अगर दूसरी अन्य योग्यताएँ पूरी हों तो वह व्यक्ति जो 5वीं पास हैं उसको वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त नियमों में यह भी कहा गया है कि क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं को रोकने एवं नियंत्रित करने में एस0पी0ओ0 पुलिस की सहायता करेंगे, क्योंकि आतंकवादी एवं उग्रवादी घटनाएँ इन परिस्थितियों में शामिल हैं। क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं से यह स्पष्ट है कि एस0पी0ओ0 की नियुक्ति सशस्त्र विद्रोह दमन करने के लिए की गई है। नियमावली की भाषा से यह स्पष्ट है कि उनकी भूमिका केवल मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक तक नहीं सीमित है। वहाँ उन्हें उग्रवादियों तथा आतंकवादियों से सीधे लड़ना भी है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त व्यक्तियों को दिया जाना है, यदि पुलिस कप्तान के विचार में उनके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। किसी भी दशा में प्रशिक्षण तभी दिया जाएगा जबकि नियुक्त व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष के लिए नियुक्त किया गया हो एवं उसको सुरक्षा के लिए हथियार प्रदान किए गए हों। ऐसा प्रशिक्षण कम से कम 3 महीने के लिए होगा। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होगी एवं पुलिस कप्तान के द्वारा बिना कारण बताए ही ये सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। एस0पी0ओ0 को वही वेतन एवं दूसरे लाभ प्राप्त होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किए जाएँगे।
41. यहाँ पर हमें इन मामलों में भारत सरकार की भूमिका पर सर्वाधिक आश्चर्य है। वास्तव में यह सत्य है कि पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य का विषय है फिर भी भारत सरकार को अपनी भूमिका पर और बल देना चाहिए। एस0पी0ओ0 की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा की जाएगी एवं केन्द्र सरकार की भूमिका एस0पी0ओ0 की कुल संख्या के निर्धारण में सहमति प्रदान करना एवं उनको दिए गए वेतन की वापसी करना है। केन्द्र सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिए कि एस0पी0ओ0 की नियुक्ति कैसे की जाएगी, उनका प्रशिक्षण किस प्रकार होगा एवं उनको किस उद्देश्य के लिए लगाया जाएगा। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद 355 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केन्द्र सरकार का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अव्यवस्था से सुरक्षा प्रदान करे। वह यह भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य संविधान के उपबंधों के अनुसार अपना कार्य सम्पादित कर रहा है। संविधान राज्य पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एवं कुछ दशाओं में जो नागरिक नहीं हैं उनकी भी सुरक्षा के दायित्व को पूरा करे एवं भारत के लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिससे कि उनकी मानवीय गरिमा अक्षुण्य बनी रहे एवं भाईचारे की परिधि में वे जीवन व्यतीत करें। यह अत्यन्त आश्चर्य जनक है कि केन्द्रीय सरकार ने इस निर्देश के उपरान्त छत्तीसगढ़ राज्य में एस0पी0ओ0 के सम्बन्ध में अपनी भूमिका को रेखांकित किया। उसका यह दावा कि उसकी भूमिका सीमित है, उचित नहीं है। केन्द्र सरकार के हलफनामे पर एक सरसरी नजर भी यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह इसलिए दाखिल किया गया है ताकि सरकार कम उत्तरदायित्व का बहाना बनाकर कानूनी शरण ले सके। सरकार को चाहिए था कि वह गम्भीर संवैधानिक मुद्दों पर अपनी चिन्ता व्यक्त करती।
42. मामले की सच्चाई यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता ही छत्तीसगढ़ राज्य को इस योग्य बना रही है कि वह अर्द्ध साक्षर आदिवासी नौजवानों को एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त करे। उनको हथियार प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे उन कार्यों को पूरा कर सकें जिसको पूरा करने का दायित्व नियमित एवं औपचारिक रूप से गठित पुलिस बलांे पर है। इस प्रकार के हजारों एस0पी0ओ0 की नियुक्ति की जा चुकी है एवं उनको तीन हजार प्रतिमाह वेतन भी दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार उसकी भरपाई भी कर रही है। केन्द्र सरकार ने यह उचित नहीं समझा कि वह आदिवासी नवयुवकों, की माओवादियों के सशस्त्र विद्रोह को दमन करने में उनकी क्षमता का मूल्यांकन करे। केन्द्र सरकार विश्वास करती है कि उसका संवैधानिक उत्तरदायित्व केवल इतना है कि वह एस0पी0ओ0 की अधिकतम संख्या का
निर्धारण करे। राज्य द्वारा, दिए गए धन का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, यह उसकी चिन्ता का विषय नहीं है। अपने सितम्बर में दिए हुए हलफनामे में, केन्द्र सरकार ने बल दिया है कि वह केवल राज्य सरकार को निर्देश प्रदान करती है कि वे किस प्रकार कान्सटेबिल एवं एस0पी0ओ0 की गूढ़ जाँच के उपरान्त नियुक्त करे। उनके प्रशिक्षण का स्तर सुधारे तथा उन्हें मानवाधिकार के बारे में शिक्षित करे। यह सब हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विवश कर देता है कि केन्द्र सरकार ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया है। यह सच्चाई कि अब भी केन्द्र सरकार यह समझती है कि उसका उत्तरदायित्व केवल राज्य सरकार को निर्देश देने तक सीमित है, हमें यह कहने पर विवश कर देती है कि क्या केन्द्र सरकार उस खराब स्थिति को सुधारने में आवश्यक कदम उठाएगी जिसकी उत्पत्ति के लिए जाने अनजाने में वह स्वयं जिम्मेदार है।
43. अब यह स्पष्ट है, जैसा कि वादियों के द्वारा कहा गया है, कि हजारों आदिवासी नौजवान, केन्द्र सरकार की सहमति से राज्य सरकार द्वारा माओवादियों से लड़ने के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। आँकडे़, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य एवं केन्द्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है, यह स्पष्ट करते हैं कि दावे के विपरीत आदिवासी नवयुवकों को लड़ाई विहीन भूमिका के लिए जैसे पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, गुप्तचर एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के स्थान पर उनका प्रयोग माओवादी एवं नक्सलियों से लड़ने के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार दोनों यह स्वीकार करती हैं कि राहत शिविर एवं सुदूर गाँव, जिनमें कि एस0पी0ओ0 की भर्ती की जाती है एवं जहाँ उन्हें कार्य करने के लिए निर्देशित किया जाता है उन टावरों पर हजारांे आक्रमण किए गए हैं। इससे यह स्पष्ट है प्रत्येक हमले में एस0पी0ओ0 को माओवादियों से खुली लड़ाई लड़नी पड़ी होगी। छत्तीसगढ़ राज्य ने यह स्पष्ट किया है कि हजारों आम नागरिकों को नक्सलवादियों द्वारा उन्हें पुलिस का मुखबिर कहकर मार दिया गया है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि एस0पी0ओ0, माओवादी एवं नक्सलवादियों के द्वारा किए गए हमलों का सीधा एवं प्रथम निशाना हैं न कि यदा कदा किए गए आकस्मिक हमलों का शिकार। नए नियम से स्थिति और बदतर हो जाती है क्योंकि उसमें कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त किया गया, वे पुलिस की विशिष्ट समस्याओं को रोकने एवं नियंत्रित करने में मदद करेंगे, जिसमें आतंकवादी एवं उग्रवादी गतिविधियाँ भी शामिल हैं।
ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि वे लड़ाईविहीन भूमिका में प्रयोग किए जाएँगे या ऐसी भूमिका के लिए प्रयोग किए जाएँगे जहाँ उन्हें उग्रवादी एवं आतंकवादी आक्रमण का भय न हो।
43. यह पूरी तरह से स्पष्ट है जैसा कि वादियों ने भी कहा है, हजारों आदिवासी नवयुवकों का जीवन जिन्हें एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त किया गया है गंभीर खतरे में है क्योंकि वे छत्तीसगढ़ में माओवादी/ नक्सलियों के सशस्त्र विद्रोह को दमन करने में लगे हुए हैं। 173 एस0पी0ओ0 ने एक खूँखार लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान दे दिया जैसा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है। यह इस बात का स्पष्ट सुबूत है। यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 538 पुलिस एवं सी0ए0पी0एफ0 कर्मचारी भी मारे गए हैं। 2004 से 2011 के मध्य में छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ गतिविधियों में नियमित सुरक्षा बलों की 40 बटालियनें तैनात की गईं। यदि प्रत्येक बटालियन की औसत तादाद 1000 से 1200 के बीच लगाई जाए तो औपचारिक सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु का औसत, कुल सुरक्षाकर्मियों की तुलना में मोटे तौर पर 538 और 45 से 50 हजार के मध्य औसत है। यह अपने आप में स्वयं एक चिंता का विषय है। एस0पी0ओ0 की संख्या पिछले वर्ष 3000 थी एवं अब वह 6500 हो गई हैं। मारे गए एस0पी0ओ0 की संख्या लगभग 3 हजार है। इस संख्या का अनुपात एस0पी0ओ0 की कुल संख्या के अनुपात में बहुत अधिक है। सामान्य सुरक्षा बलों की तुलना में एस0पी0ओ0 की मृत्यु की उच्च दर इस बात को सूचित करती है कि एस0पी0ओ0 प्रथम पंक्ति की लड़ाई में लगे हुए हैं अथवा अपनी भूमिका के कारण अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियों में रखे जा रहे हैं एवं उनकी सुरक्षा की सामान्य पुलिस बलों की तुलना मंे पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है।
44. यह बात भी हमें स्पष्ट है कि स्थानीय नवजवानों को माओवादी सशस्त्र विद्रोह के विरुद्ध प्रयोग करने की नीति के कारण नवजवान आदिवासी दांतेवाड़ा और छत्तीसगढ़ के दूसरे जिलों में एक प्रकार से मौत के कुओं में सबसे आसान शिकार बन गए हैं। इन नवयुवकों को दिया हुआ प्रशिक्षण भी अपर्याप्त है। आधुनिक सशस्त्र विद्रोह से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियारों, आँकड़ों के विश्लेषण निरीक्षण आदि की आवश्यकता है। विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर एवं जैसा कि राज्य स्वयं दावा करता है क माओवादी अपने आपको अधिक वैज्ञानिक तरीके से लैस कर रहे हैं एवं उनके पास आधुनिकतम् किस्म के हथियार मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ राज्य दावा करता है कि नवयुवकों के पास किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा नहीं है। दो महीने के अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता, कानूनी दाँव पेंच एवं इस क्षेत्र में अन्य पहलुओं को कैसे सीख लेंगे। उनका यह भी दावा है कि यह प्रशिक्षण माओवादियों के सशस्त्र विद्रोह को दमन करने के लिए पर्याप्त है। यह दावा अत्यन्त आश्चर्यजनक है।
45. छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वयं कहा है कि इन आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त करते समय उन लोगों को अधिक वरीयता दी जाएगी जो कक्षा 5 उत्तीर्ण हंै। इससे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि अधिकतर भर्ती किए गए एस0पी0ओ0 कक्षा 5 भी उत्तीर्ण नहीं है। नए नियमों से स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य इन कम पढ़े लिखे नवयुवकों को एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त करता रहेगा। यह
अत्यधिक आश्चर्यजनक है कि छत्तीसगढ़ राज्य यह आशा करता है कि ये नवजवान आई0पी0सी0 एवं इण्डियन पुलिस कोड एवं भारतीय दण्ड संहिता जैसे जटिल विषयों को आसानी से सीख सकेंगे। इससे भी ज्यादा आश्चर्य जनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य दावा करता है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण एक घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से 24 वादनों में उन्हें प्राप्त करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य यह भी दावा करता है कि 12 अतिरिक्त वादनों में मानवाधिकार एवं भारतीय
संविधान के अन्य अनुबन्ध का भी प्रशिक्षण दिया गया है। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार दावा करती है कि उसने 6 वादनों में उन्हें पुलिस प्रक्रिया की वैज्ञानिक एवं विस्फोट सम्बंधी जानकारी प्रदान कर दी है। ये सारी चीजें एक महीने की अलग से टेªनिंग प्रदान करके ऐसे नवयुवकों को दी गई है जो 5वीं भी नहीं पास हैं।
46. हमारा विचार है कि ये दावे विश्वसनीय नहीं हंै। यदि कोई व्यक्ति यह भी मान ले कि इस प्रकार के पाठ वास्तव में पढ़ाए गए, तो भी किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि आदिवासी नवयुवक जो कक्षा 5 भी उत्तीर्ण नहीं हैं वे पढ़ाए जाने वाले विषयों को बारीकी से समझ सकेंगे एवं माओवादियों के द्वारा जारी सशस्त्र विद्रोह का मुकाबला करने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे।
47. छत्तीसगढ़ राज्य स्वीकार करता है कि इन आदिवासी नवजवानों में
अधिकतर नवयुवकों को, जिनको कि एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त किया गया है, हथियार और दूसरी आवश्यक वस्तुएँ प्रदान की गई हैं एवं नए नियमों के तहत भविष्य में भी प्रदान की जाती रहेंगी। छत्तीसगढ़ राज्य ये दावा करता है कि यह हथियार उन्हें आत्म सुरक्षा हेतु दिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि आदिवासियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण को मद्देनजर रखते हुए यह बात कही जा सकती है कि उनके पास आवश्यक विश्लेषणात्मक एवं बौद्धिक क्षमता नहीं होगी, कि वे आत्म सुरक्षा जैसे विधिक शब्द की परिभाषा को समझ सकें। यदि इसका गलत प्रयोग किया गया तो उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक चार्ज लगाए जाएँगे। यदि हम कुछ क्षण के लिए यह स्वीकार कर लंे कि नवजवानों को गुप्त सूचना एकत्रित करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तब भी इस प्रकार की भूमिका अत्यधिक खतरनाक है। उनको ऐसी परिस्थितियों में रखा जा रहा है जिसमें कि आत्म सुरक्षा एवं अनचाही फाइटिंग की विभाजन रेखा बहुत बारीक हो जाती है। इस कार्य के लिए उच्च श्रेणी के विवेक की आवश्यकता होती है। उनके शैक्षिक स्तर को देखकर यह स्पष्ट है कि उनके अन्दर इस प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी एवं निम्न शैक्षिक स्तर के कारण यदि उन्हंे प्रशिक्षण दिया गया तो भी उनके अंदर यह क्षमता विकसित नहीं होगी।
48. छत्तीसगढ़ राज्य दावा करता है कि वह ऐसे आदिवासी नवयुवकों की भर्ती कर रहा है जो इस सम्बन्ध में स्वयं सेवक के रूप में तैयार हंै। यह भी दावा किया गया है कि अधिकतर नवजवान जो इस प्रकार के कार्य के लिए आगे आ रहे हैं उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया गया है क्योंकि वे अथवा उनका परिवार नक्सली हिंसा के शिकार हो चुके हैं एवं वे अपने परिवार को नक्सलियों के हमले से सुरक्षित करना चाहते हैं। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार के इन दावों को सही भी मान लिया जाए तब भी इससे छत्तीसगढ़ राज्य का नैतिक अपराध कम नहीं होता तथा इससे मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या का समाधान नहीं हो जाता।
49. उनके निम्न शैक्षिक स्तर को
ध्यान में रखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि वे सशस्त्र विद्रोह की कार्यवाहियों को, चाहंे वे आत्म सुरक्षा में ही क्यों न हों, समझ सकते हैं एवं अपने कार्य के कारण जिन अनुशासनात्मक एवं अपराध सम्बंधी धाराओं के वे भागीदार हो जाते हैं उनको भी वे नहीं समझ सकते हैं। आधुनिक न्याय शास्त्र के अनुसार हमें स्वतंत्र इच्छा एवं अभिलाषा की जटिल अवधारणा की मात्रा का मापन करना होगा। हमारे पास कोई ऐसी कसौटी नहीं है जिसके द्वारा हम उन एस0पी0ओ0 के रूप मंे नियुक्त नवजवानों की सहमति का मापन कर सकें। अतएवं हम यह नहीं कह सकते कि इन नवजवानों ने अपनी इच्छा से एस0पी0ओ0 बनने की सहमति प्रदान की।
इसके अतिरिक्त बहुत से नवयुवक बदले की भावना से प्रेरित हैं एवं उनके अन्दर क्रोध की भवना विद्यमान है। अतएव इस प्रकार के नवयुवकों को सशस्त्र विद्रोह को दमन करने की गतिविधियों में लगाने से परिणाम उल्टा हो सकता है। प्रथम यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि माओवादियों के द्वारा नए-नए तरीके प्रयोग किए जाने के कारण सशस्त्र विद्रोह की गतिविधियों को दमन करने के लिए एक शान्त एवं बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है ताकि वह वर्तमान तथा भविष्य की
गतिविधियों का ठीक से विश्लेषण करे। क्रोध एवं घृणा की भावना इस प्रकार के विश्लेषण को अवरुद्ध कर देगी। द्वितीय क्रोध एवं घृणा की भावना दूसरे व्यक्ति के अन्दर शक की भावना उत्पन्न करेगी। यदि एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त आदिवासी नवयुवकों के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य माओवादियों अथवा उनके शुभचिंतकों की पहचान करना है तो इसकी पूरी संभावना है कि उनकी पहचान करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है अथवा प्रभावित होगी। स्थानीय शत्रुता, सामान्य सामाजिक संघर्ष एवं एस0पी0ओ0 के दमनकारी रवैय्ये के कारण पूरी संभावना है कि वे व्यक्ति जो माओवादी गतिविधियों से जुड़े हुए नहीं हैं उनको माओवादी अथवा माओवादी शुभचिंतक के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गाँव का वातावरण प्रदूषित होगा एवं ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी जिसमें निर्दोष व्यक्तियों के मानवाधिकारों का हनन किया जाएगा एवं कुछ और लोग भी राज्य के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो जाएँगे।
51. बहुत से आदिवासी नवयुवक जिनके परिवारों के खिलाफ माओवादियों ने हिंसा की वारदातें की हैं वे पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुके हैं। निरन्तर क्रोध एवं घृणा की भावना रखने एवं उससे ग्रसित रहने के कारण वे अमानुषिकता के स्तर तक पहुँच चुके हैं। एक सभ्य एवं उत्तरदायी समाज की भूमिका द्वारा ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिससे कि वे खराब अवस्था से वापस लौट सकें अथवा सामान्य मार्ग पर फिर से वापस आ सकें एवं उनका क्रोध एवं बदले की भावना शांत हो सके। ऐसी भावनाओं को उद्वेलित करना एवं राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए उनको प्रयोग करना एक सभ्य समाज के नियमों के विपरीत है। कुछ भटके हुए नीति
निर्धारिकों के द्वारा इस प्रकार की स्थिति का नाजायज फायदा उठाना सबसे गंभीर संवैधानिक चिंता का विषय है।
52. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दाखिल इन हलफनामों से यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि आदिवासी नवयुवकों को एस0पी0ओ0 के रूप में भर्ती करने का मुख्य प्रयोजन सामान्य सुरक्षा बलों की कमी को दूर करना है। यह परिस्थिति राज्य के सामाजिक और आर्थिक नीतियों की देन है। निजीकरण की नीति के कारण राज्य ने अपने आप को कमजोर कर लिया है एवं वह पर्याप्त आर्थिक संसाधन, सामाजिक गड़बड़ी को नियंत्रित करने के लिए नहीं लगा पा रहा है। इन आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति जबकि उनके अंदर आवश्यक शिक्षा एवं क्षमता विद्यमान नहीं है, सीधा अर्थ यही है कि सरकार एस0पी0ओ0 की कार्य क्षमता के बारे में उतना चिंतित नहीं है जितना कि वह धन के बारे में चिंतित है।
53. छत्तीसगढ़ राज्य का दावा है कि इस प्रकार का रोजगार प्रदान करके वह नए लोगों को रोजी दे रहा है एवं परिणाम स्वरूप संविधान की धारा-2 में वर्णित मूल्यों को प्रोत्साहित कर रहा है। अतः अदालत यह समझ पाने में असफल है कि मात्र साक्षर नवजवानों को सशस्त्र विद्रोह की गतिविधियों में लगाना, जहाँ कि उनके जीवन को ही गंभीर खतरा है, रोजगार किस प्रकार समझा जा सकता है। इस प्रकार की
अवधारणा आवश्यक रूप से आदिवासी नवयुवकों के जीवन का अपमान है एवं मानव की गरिमा को नष्ट करना है।
54. हमें यह स्पष्ट है एवं छत्तीसगढ़ राज्य ने यह कहा भी है कि आदिवासी नवयुवक जो एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त किए जाते हंै, को हथियार इस आधार पर दिया जा रहा है कि उन्हें वैधानिक रूप से पुलिस बल का सम्पूर्ण सदस्य समझा जाता है एवं उनको वही जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व दिए जा रहे हैं एवं उन पर भी वही अनुशासन संहिता लगाई जाती है जो सामान्य पुलिस बल पर। इन उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों में अपने जीवन को जोखिम में भी डालना है, फिर भी केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार का विश्वास है कि इस दुरूह कार्य को करने के लिए उन्हें केवल 3000 रूपये का मानदेय प्रदान किया जाए।
55. आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति प्रकृति से अस्थाई है। वास्तव में उनको एक साल के लिए नियुक्त किया जाता है एवं अन्य एक साल के लिए इन्क्रीमेंट दिया जा सकता है। यह अत्यन्त संक्षिप्त समय है। नए नियमों के अन्तर्गत बिना किसी कारण के पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। संक्षिप्त समय की यह नियुक्ति अनेक गंभीर प्रश्नों को जन्म देती है जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एवं केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी गतिविधियाँ 1980 के दशक से चल रही हैं एवं पिछले एक दशक में यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य यह भी स्वीकार करता है कि उन्हें इन एस0पी0ओ0 को हथियार प्रदान करना है क्योंकि माओवादियों से उनके जीवन को गंभीर खतरा है। वास्तव में माओवादी, सामान्य नागरिकों को भी, पुलिस का मुखबिर कहकर मार देते हैं। स्पष्ट रूप से इन परिस्थितियों में यह कहना तर्कसंगत होगा कि आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति उन्हें माओवादियों का स्पेशल निशाना बनने पर मजबूर कर देती है। छत्तीसगढ़ राज्य के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके द्वारा वह इन नवयुवकों की रक्षा कर सके। सेवा समाप्ति के पश्चात इन नवयुवकों को अपने हथियारों को जमा करना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ कही भी माओवादी उन्हें पाएँगे, सीधा निशाना बना लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने यह भी बताया है कि नियुक्त किए गए एस0पी0ओ0 में से 1200 को अनुशासन हीनता एवं कर्तव्य की अवहेलना के कारण सेवा से निकाला जा चुका है। यह असाधारण रूप से एक बड़ी संख्या है। पिछले वर्ष तक नियुक्त किए गए एस0पी0ओ0 की संख्या केवल 3000 थी। अब यह संख्या 6500 है। यह तथ्य कि भर्ती किए गए एस0पी0ओ0 की संख्या में से 40 प्रतिशत को अनुशासन हीनता के लिए सेवा से निकाला गया है-इससे यह साबित होता है कि सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। इस प्रकार की नीतियों को जारी रखने का परिणाम यह होगा कि आदिवासी नवयुवकों की एक बड़ी संख्या, जब एस0पी0ओ0 के रूप में उनकी संक्षिप्त नियुक्ति समाप्त हो जाएगी तो वे एक बड़े खतरे में पड़ जाएँगे।
56. उपर्युक्त को केवल कोरी कल्पना नहीं समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दिए गए आँकड़ों एवं परिस्थितियों से उपर्युक्त नतीजा स्पष्ट है। फिर भी यह समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। समस्या और भी खराब हो जाती है क्योंकि जिन क्षेत्रों में एस0पी0ओ0 की नियुक्ति हुई है वहाँ के सामाजिक ढाँचे के नष्ट होने की प्रबल संभावना है।
57. हम बार-बार छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारत सरकार से पूछ चुके हैं कि वे इन नवयुवकों को दिए हुए हथियारों को क्यों वापस ले लेंगे। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। यदि इन हथियारों की वापसी के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, बिना यह आश्वासन दिए कि वे अपने जीवन की सुरक्षा, सेवा समाप्त के उपरान्त, किस प्रकार करेंगे तो यह संभावना बलवती है कि ये नवजवान हथियारों को वापस करने से इंकार कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे पास सशस्त्र नवयुवकों की एक बड़ी संख्या होगी जो अपने जीवन को बचाने के लिए भयभीत इधर उधर दौड़ रहे होंगे और कानून का उल्लंघन कर रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में यह भी संभव है कि वे राज्य के खिलाफ खड़े हो जाएँ या कम से कम सुरक्षा बलों के खिलाफ भी हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं अथवा अपने जीविकोपार्जन के लिए हथियारों का प्रयोग समूह बनाकर समाज के विरुद्ध स्वयं कर सकते हैं।
58. मानवाधिकार संगठनों द्वारा यह बात बार-बार कही जा रही है कि आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति के कारण, जिनको कोया कमाण्डो अथवा सलवा जुडूम भी कहा जाता है,
मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सी लूट, हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं के पीछे इन्हीं एस0पी0ओ0 का हाथ बताया जा रहा है। अदालत की राय में ऐसी घटनाएँ एस0पी0ओ0 के ऊपर उचित नियंत्रण के अभाव में घटित हो रही हैं। एस0पी0ओ0 के कारण समाज के दूसरे वर्गों के
मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
59. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अदालत का यह विचार है कि भारतीय संविधान की धारा 21 एवं धारा 14 का उल्लंघन किया गया है एवं यदि इन्हीं कम पढ़े लिखे आदिवासी नवयुवकों की नियुक्ति एस0पी0ओ0 के रूप में जारी रखी गई तो मानवाधिकारों का हनन भविष्य में भी जारी रहेगा।
60. धारा 14 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि नवयुवकों को उसी स्तर के खतरें में डालना जिस स्तर में विकसित पुलिस बल के सदस्य डाले जाते हैं, जिनका शैक्षिक स्तर बेहतर होता है, जिनको बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है एवं जिनके अन्दर इस प्रशिक्षण से लाभ उठाने की बेहतर क्षमता होती है, ऐसा करना दो असमान व्यक्तियों को समान मानने के बराबर है। इसके अतिरिक्त ये नवयुवक निम्न शैक्षिक स्तर, निम्न बौद्धिक स्तर के कारण माओवादियों से लड़ने में इतने प्रभावकारी नहीं सिद्ध हो सकते जितना कि नियमित पुलिस बल के सदस्य। अतएव एस0पी0ओ0 के रूप में इनकी नियुक्ति अतर्कसंगत, स्वैच्छिक एवं पागलपन है।
61. धारा 21 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त इन नवयुवकों की सहमति प्राप्त होने के बावजूद ये नवयुवक निम्न शैक्षिक स्तर के कारण उन खतरों को नही समझ सकते हैं जो उनके सामने आने वाले हैं। न तो उनके पास वह क्षमता है जो इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए होनी चाहिए और न ही उनके पास वह विवेक है जो इस प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए। अपनी निम्न शैक्षिक उपलब्धियों के कारण, वे वह लाभ प्राप्त न कर सकेंगे जो इस प्रकार के प्रशिक्षण से होना चाहिए। परिणाम स्वरूप ऐसे नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति जिनके कर्तव्य में सशस्त्र विद्रोह से लड़ना सम्मिलित है, यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्हें कठोर प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है तब भी इन नवयुवकों के जीवन को जानबूझकर दाँव पर लगाना है।
62. निश्चित रूप से उन सीमाओं एवं क्षमताओं के अंदर, जिसके द्वारा जीवन का आनंद उठाया जाता है, मानव की गरिमा का सम्मान भी सम्मिलित है, चाहें वह व्यक्ति निर्धन हो, अशिक्षित हो अथवा कम पढ़ा लिखा हुआ हो, अथवा उसके अन्दर अपने विवेक को प्रयोग करने की क्षमता कम हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना इस बात पर जोर देती है कि हमारे राष्ट्र का ध्येय मानव गरिमा का विकास भी है। एस0पी0ओ0 की नियुक्ति आवश्यक रूप से मानव की गरिमा को ठेस पहुँचाना है।
63. ऐसे अनुपयुक्त नवजवानों की नियुक्ति एस0पी0ओ0 के रूप में करना एवं उन्हें हथियार सौंपना, समाज के अन्य लोगों के जीवन को खतरे में डालना है एवं यह संविधान की धारा 21 का उल्लंघन भी है।
64. एस0पी0ओ0 को मानदेय प्रदान करना एवं उन्हें केवल एक संक्षिप्त समय के लिए नियुक्त करना संविधान की धारा 14 एवं धारा 21 का उल्लंघन है। हम इसका विस्तार से वर्णन पहले ही कर चुके हैं। इन नवयुवकों को केवल मानदेय देना हालाँकि वे नियमित पुलिस बल की तुलना में अधिक खतरे में रहते हैं, उनके जीवन की गरिमा एवं मूल्य को घटाना है। इसके अतिरिक्त इन नवयुवकों की निर्धनता को दृष्टिगत करते हुए तथा क्रोध एवं बदले की भावना जो उनमें विद्यमान है एवं पूर्व में उनके साथ हुए आचरण के कारण, उनको जोखिम भरे कार्य में लगाना एवं भावनाओं को भड़काना, मानवता एवं मानव की गरिमा को ठेस पहुँचाना है।
65. यह पहले ही कहा जा चुका है कि इन नवयुवकों की अस्थाई सेवा के कारण, सेवा समाप्ति के उपरान्त, उन्हें माओवादियों का निशाना बनने के लिए विवश कर देती है। इसके कारण सम्पूर्ण समाज, व्यक्तियों एवं समूहों को जोखिम में डालना है। यह धारा 21 का स्पष्ट उल्लंघन है।
66. उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, यह अदालत उचित आदेश पारित करती है। फिर भी यहाँ पर हमारे समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके ऊपर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। यह आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारत सरकार इस बात का दावा करती है कि इन नवयुवकों की भर्ती आवश्यक है एवं माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त बहुत से नवयुवक बदले की भावना से प्रेरित हैं एवं उनके अन्दर क्रोध की भवना विद्यमान है। अतएव इस प्रकार के नवयुवकों को सशस्त्र विद्रोह को दमन करने की गतिविधियों में लगाने से परिणाम उल्टा हो सकता है। प्रथम यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि माओवादियों के द्वारा नए-नए तरीके प्रयोग किए जाने के कारण सशस्त्र विद्रोह की गतिविधियों को दमन करने के लिए एक शान्त एवं बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है ताकि वह वर्तमान तथा भविष्य की
गतिविधियों का ठीक से विश्लेषण करे। क्रोध एवं घृणा की भावना इस प्रकार के विश्लेषण को अवरुद्ध कर देगी। द्वितीय क्रोध एवं घृणा की भावना दूसरे व्यक्ति के अन्दर शक की भावना उत्पन्न करेगी। यदि एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त आदिवासी नवयुवकों के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य माओवादियों अथवा उनके शुभचिंतकों की पहचान करना है तो इसकी पूरी संभावना है कि उनकी पहचान करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है अथवा प्रभावित होगी। स्थानीय शत्रुता, सामान्य सामाजिक संघर्ष एवं एस0पी0ओ0 के दमनकारी रवैय्ये के कारण पूरी संभावना है कि वे व्यक्ति जो माओवादी गतिविधियों से जुड़े हुए नहीं हैं उनको माओवादी अथवा माओवादी शुभचिंतक के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गाँव का वातावरण प्रदूषित होगा एवं ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी जिसमें निर्दोष व्यक्तियों के मानवाधिकारों का हनन किया जाएगा एवं कुछ और लोग भी राज्य के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो जाएँगे।
51. बहुत से आदिवासी नवयुवक जिनके परिवारों के खिलाफ माओवादियों ने हिंसा की वारदातें की हैं वे पूरी तरह से हतोत्साहित हो चुके हैं। निरन्तर क्रोध एवं घृणा की भावना रखने एवं उससे ग्रसित रहने के कारण वे अमानुषिकता के स्तर तक पहुँच चुके हैं। एक सभ्य एवं उत्तरदायी समाज की भूमिका द्वारा ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है जिससे कि वे खराब अवस्था से वापस लौट सकें अथवा सामान्य मार्ग पर फिर से वापस आ सकें एवं उनका क्रोध एवं बदले की भावना शांत हो सके। ऐसी भावनाओं को उद्वेलित करना एवं राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए उनको प्रयोग करना एक सभ्य समाज के नियमों के विपरीत है। कुछ भटके हुए नीति
निर्धारिकों के द्वारा इस प्रकार की स्थिति का नाजायज फायदा उठाना सबसे गंभीर संवैधानिक चिंता का विषय है।
52. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दाखिल इन हलफनामों से यह बात पूरी तरह स्पष्ट है कि आदिवासी नवयुवकों को एस0पी0ओ0 के रूप में भर्ती करने का मुख्य प्रयोजन सामान्य सुरक्षा बलों की कमी को दूर करना है। यह परिस्थिति राज्य के सामाजिक और आर्थिक नीतियों की देन है। निजीकरण की नीति के कारण राज्य ने अपने आप को कमजोर कर लिया है एवं वह पर्याप्त आर्थिक संसाधन, सामाजिक गड़बड़ी को नियंत्रित करने के लिए नहीं लगा पा रहा है। इन आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति जबकि उनके अंदर आवश्यक शिक्षा एवं क्षमता विद्यमान नहीं है, सीधा अर्थ यही है कि सरकार एस0पी0ओ0 की कार्य क्षमता के बारे में उतना चिंतित नहीं है जितना कि वह धन के बारे में चिंतित है।
53. छत्तीसगढ़ राज्य का दावा है कि इस प्रकार का रोजगार प्रदान करके वह नए लोगों को रोजी दे रहा है एवं परिणाम स्वरूप संविधान की धारा-2 में वर्णित मूल्यों को प्रोत्साहित कर रहा है। अतः अदालत यह समझ पाने में असफल है कि मात्र साक्षर नवजवानों को सशस्त्र विद्रोह की गतिविधियों में लगाना, जहाँ कि उनके जीवन को ही गंभीर खतरा है, रोजगार किस प्रकार समझा जा सकता है। इस प्रकार की
अवधारणा आवश्यक रूप से आदिवासी नवयुवकों के जीवन का अपमान है एवं मानव की गरिमा को नष्ट करना है।
54. हमें यह स्पष्ट है एवं छत्तीसगढ़ राज्य ने यह कहा भी है कि आदिवासी नवयुवक जो एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त किए जाते हंै, को हथियार इस आधार पर दिया जा रहा है कि उन्हें वैधानिक रूप से पुलिस बल का सम्पूर्ण सदस्य समझा जाता है एवं उनको वही जिम्मेदारियाँ एवं उत्तरदायित्व दिए जा रहे हैं एवं उन पर भी वही अनुशासन संहिता लगाई जाती है जो सामान्य पुलिस बल पर। इन उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों में अपने जीवन को जोखिम में भी डालना है, फिर भी केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार का विश्वास है कि इस दुरूह कार्य को करने के लिए उन्हें केवल 3000 रूपये का मानदेय प्रदान किया जाए।
55. आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति प्रकृति से अस्थाई है। वास्तव में उनको एक साल के लिए नियुक्त किया जाता है एवं अन्य एक साल के लिए इन्क्रीमेंट दिया जा सकता है। यह अत्यन्त संक्षिप्त समय है। नए नियमों के अन्तर्गत बिना किसी कारण के पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। संक्षिप्त समय की यह नियुक्ति अनेक गंभीर प्रश्नों को जन्म देती है जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एवं केन्द्र सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी गतिविधियाँ 1980 के दशक से चल रही हैं एवं पिछले एक दशक में यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य यह भी स्वीकार करता है कि उन्हें इन एस0पी0ओ0 को हथियार प्रदान करना है क्योंकि माओवादियों से उनके जीवन को गंभीर खतरा है। वास्तव में माओवादी, सामान्य नागरिकों को भी, पुलिस का मुखबिर कहकर मार देते हैं। स्पष्ट रूप से इन परिस्थितियों में यह कहना तर्कसंगत होगा कि आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति उन्हें माओवादियों का स्पेशल निशाना बनने पर मजबूर कर देती है। छत्तीसगढ़ राज्य के पास कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके द्वारा वह इन नवयुवकों की रक्षा कर सके। सेवा समाप्ति के पश्चात इन नवयुवकों को अपने हथियारों को जमा करना पड़ता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ कही भी माओवादी उन्हें पाएँगे, सीधा निशाना बना लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ने यह भी बताया है कि नियुक्त किए गए एस0पी0ओ0 में से 1200 को अनुशासन हीनता एवं कर्तव्य की अवहेलना के कारण सेवा से निकाला जा चुका है। यह असाधारण रूप से एक बड़ी संख्या है। पिछले वर्ष तक नियुक्त किए गए एस0पी0ओ0 की संख्या केवल 3000 थी। अब यह संख्या 6500 है। यह तथ्य कि भर्ती किए गए एस0पी0ओ0 की संख्या में से 40 प्रतिशत को अनुशासन हीनता के लिए सेवा से निकाला गया है-इससे यह साबित होता है कि सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। इस प्रकार की नीतियों को जारी रखने का परिणाम यह होगा कि आदिवासी नवयुवकों की एक बड़ी संख्या, जब एस0पी0ओ0 के रूप में उनकी संक्षिप्त नियुक्ति समाप्त हो जाएगी तो वे एक बड़े खतरे में पड़ जाएँगे।
56. उपर्युक्त को केवल कोरी कल्पना नहीं समझा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दिए गए आँकड़ों एवं परिस्थितियों से उपर्युक्त नतीजा स्पष्ट है। फिर भी यह समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। समस्या और भी खराब हो जाती है क्योंकि जिन क्षेत्रों में एस0पी0ओ0 की नियुक्ति हुई है वहाँ के सामाजिक ढाँचे के नष्ट होने की प्रबल संभावना है।
57. हम बार-बार छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारत सरकार से पूछ चुके हैं कि वे इन नवयुवकों को दिए हुए हथियारों को क्यों वापस ले लेंगे। अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। यदि इन हथियारों की वापसी के लिए बल का प्रयोग किया जाता है, बिना यह आश्वासन दिए कि वे अपने जीवन की सुरक्षा, सेवा समाप्त के उपरान्त, किस प्रकार करेंगे तो यह संभावना बलवती है कि ये नवजवान हथियारों को वापस करने से इंकार कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे पास सशस्त्र नवयुवकों की एक बड़ी संख्या होगी जो अपने जीवन को बचाने के लिए भयभीत इधर उधर दौड़ रहे होंगे और कानून का उल्लंघन कर रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में यह भी संभव है कि वे राज्य के खिलाफ खड़े हो जाएँ या कम से कम सुरक्षा बलों के खिलाफ भी हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं अथवा अपने जीविकोपार्जन के लिए हथियारों का प्रयोग समूह बनाकर समाज के विरुद्ध स्वयं कर सकते हैं।
58. मानवाधिकार संगठनों द्वारा यह बात बार-बार कही जा रही है कि आदिवासी नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति के कारण, जिनको कोया कमाण्डो अथवा सलवा जुडूम भी कहा जाता है,
मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सी लूट, हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं के पीछे इन्हीं एस0पी0ओ0 का हाथ बताया जा रहा है। अदालत की राय में ऐसी घटनाएँ एस0पी0ओ0 के ऊपर उचित नियंत्रण के अभाव में घटित हो रही हैं। एस0पी0ओ0 के कारण समाज के दूसरे वर्गों के
मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
59. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अदालत का यह विचार है कि भारतीय संविधान की धारा 21 एवं धारा 14 का उल्लंघन किया गया है एवं यदि इन्हीं कम पढ़े लिखे आदिवासी नवयुवकों की नियुक्ति एस0पी0ओ0 के रूप में जारी रखी गई तो मानवाधिकारों का हनन भविष्य में भी जारी रहेगा।
60. धारा 14 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि नवयुवकों को उसी स्तर के खतरें में डालना जिस स्तर में विकसित पुलिस बल के सदस्य डाले जाते हैं, जिनका शैक्षिक स्तर बेहतर होता है, जिनको बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है एवं जिनके अन्दर इस प्रशिक्षण से लाभ उठाने की बेहतर क्षमता होती है, ऐसा करना दो असमान व्यक्तियों को समान मानने के बराबर है। इसके अतिरिक्त ये नवयुवक निम्न शैक्षिक स्तर, निम्न बौद्धिक स्तर के कारण माओवादियों से लड़ने में इतने प्रभावकारी नहीं सिद्ध हो सकते जितना कि नियमित पुलिस बल के सदस्य। अतएव एस0पी0ओ0 के रूप में इनकी नियुक्ति अतर्कसंगत, स्वैच्छिक एवं पागलपन है।
61. धारा 21 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्त इन नवयुवकों की सहमति प्राप्त होने के बावजूद ये नवयुवक निम्न शैक्षिक स्तर के कारण उन खतरों को नही समझ सकते हैं जो उनके सामने आने वाले हैं। न तो उनके पास वह क्षमता है जो इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए होनी चाहिए और न ही उनके पास वह विवेक है जो इस प्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए। अपनी निम्न शैक्षिक उपलब्धियों के कारण, वे वह लाभ प्राप्त न कर सकेंगे जो इस प्रकार के प्रशिक्षण से होना चाहिए। परिणाम स्वरूप ऐसे नवयुवकों की एस0पी0ओ0 के रूप में नियुक्ति जिनके कर्तव्य में सशस्त्र विद्रोह से लड़ना सम्मिलित है, यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्हें कठोर प्रशिक्षण प्रदान कर दिया गया है तब भी इन नवयुवकों के जीवन को जानबूझकर दाँव पर लगाना है।
62. निश्चित रूप से उन सीमाओं एवं क्षमताओं के अंदर, जिसके द्वारा जीवन का आनंद उठाया जाता है, मानव की गरिमा का सम्मान भी सम्मिलित है, चाहें वह व्यक्ति निर्धन हो, अशिक्षित हो अथवा कम पढ़ा लिखा हुआ हो, अथवा उसके अन्दर अपने विवेक को प्रयोग करने की क्षमता कम हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना इस बात पर जोर देती है कि हमारे राष्ट्र का ध्येय मानव गरिमा का विकास भी है। एस0पी0ओ0 की नियुक्ति आवश्यक रूप से मानव की गरिमा को ठेस पहुँचाना है।
63. ऐसे अनुपयुक्त नवजवानों की नियुक्ति एस0पी0ओ0 के रूप में करना एवं उन्हें हथियार सौंपना, समाज के अन्य लोगों के जीवन को खतरे में डालना है एवं यह संविधान की धारा 21 का उल्लंघन भी है।
64. एस0पी0ओ0 को मानदेय प्रदान करना एवं उन्हें केवल एक संक्षिप्त समय के लिए नियुक्त करना संविधान की धारा 14 एवं धारा 21 का उल्लंघन है। हम इसका विस्तार से वर्णन पहले ही कर चुके हैं। इन नवयुवकों को केवल मानदेय देना हालाँकि वे नियमित पुलिस बल की तुलना में अधिक खतरे में रहते हैं, उनके जीवन की गरिमा एवं मूल्य को घटाना है। इसके अतिरिक्त इन नवयुवकों की निर्धनता को दृष्टिगत करते हुए तथा क्रोध एवं बदले की भावना जो उनमें विद्यमान है एवं पूर्व में उनके साथ हुए आचरण के कारण, उनको जोखिम भरे कार्य में लगाना एवं भावनाओं को भड़काना, मानवता एवं मानव की गरिमा को ठेस पहुँचाना है।
65. यह पहले ही कहा जा चुका है कि इन नवयुवकों की अस्थाई सेवा के कारण, सेवा समाप्ति के उपरान्त, उन्हें माओवादियों का निशाना बनने के लिए विवश कर देती है। इसके कारण सम्पूर्ण समाज, व्यक्तियों एवं समूहों को जोखिम में डालना है। यह धारा 21 का स्पष्ट उल्लंघन है।
66. उपर्युक्त तथ्यों के प्रकाश में, यह अदालत उचित आदेश पारित करती है। फिर भी यहाँ पर हमारे समक्ष कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके ऊपर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। यह आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारत सरकार इस बात का दावा करती है कि इन नवयुवकों की भर्ती आवश्यक है एवं माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
वास्तव में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि राज्य को माओवादी एवं नक्सली हिंसा के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों एवं सरकार की नीतियों के कारण उग्रवाद का जन्म हुआ हो। किसी राज्य का तख्ता पलटना एवं उसके एजेंटों की हत्या करना एवं निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा की वारदातंे करना, सुव्यवस्थित जीवन को समाप्त करना है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस उग्रवाद का मुकाबला करे एवं नागरिकों की सुरक्षा का प्रबंध करे। राज्य का यह मौलिक उŸारदायित्व है। जब न्यायपालिका राज्य की नीतियों को अवैध घोषित कर देगी, जो आतंकवाद एवं उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई र्गइं हैं तथापि हम सुरक्षा सम्बंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं जिसके लिए दक्षता एवं उत्तरदायित्व का भार कार्यपालिका पर है जिस पर विधायिका का नियंत्रण होता है। न्यायपालिका इन मामलों में संवैधानिक मूल्यों, उद्देश्यों, मौलिक अधिकारों जैसे समानता एवं जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है। न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है। संवैधानिक बेंच के हाल ही के निर्णय में जी0वे0 के0 इण्डस्ट्रीज बनाम आई0टी0 मामले में, इस अदालत ने कहा था कि ‘‘हमारे संविधान ने राज्य के सभी अंगों को राष्ट्र की सुरक्षा, कल्याण, एवं हित की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा है। उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ इसलिए प्रदान की गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये शक्तियाँ संविधान में वर्णित सीमाओं के अनुसार प्रयोग की गई हैं। परिणाम स्वरूप यह आवश्यक है कि राज्य को प्रदान की र्गइं इस प्रकार की शक्तियाँ न्यायिक आदेश के द्वारा सीमित न हों, यहाँ तक कि राज्य के अंग अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में अक्षम हो जाएँ। शक्तियाँ जो संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं अथवा उसमें निहित हैं, उन्हें आवश्यक रूप से स्वीकार किया जाए। फिर भी
संविधान का यह मूल तत्व है कि राज्य का कोई भी अंग उन शक्तियों के बाहर न जाए जो संविधान में वर्णित है। उस संतुलन को बनाए रखना न्यायपालिका का कार्य है। न्यायिक संयम, सरकार की समानवर्ती शाखाआंे के अधिकारों की चर्चा के समय, आवश्यक है। परन्तु संयम का तात्पर्य उस कर्तव्य का परित्याग नहीं है।
68. जैसा कि हमने इस मामले की सुनवाई की है, हम वास्तव में एक दूसरे की बारीक सीमाओं से परिचित हैं। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हम तथ्यों एवं
संवैधानिक मूल्यों से मार्गदर्शित हंै। मौलिक मूल्य यह है कि राज्य के प्रत्येक अंग का यह दायित्व है कि संवैधानिक उत्तरदायित्व की परिसीमाओं में रहकर कार्य करे। यही कानून का राज्य है।
69. यह सत्य है कि आतंकवाद एवं उग्रवाद की समस्या संसार के कई देशों में है एवं भारत दुर्भाग्यवश कई दशकों से इसका शिकार रहा है। आतंकवाद एवं उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई संवैधानिक प्रजातंत्रों के द्वारा हर प्रकार के माध्यमों से प्रभावकारी नहीं बनाया जा सकता है। कार्यकुशलता सभी मूल्यों की इकलौती कसौटी नहीं है। वे माध्यम जिन्हें हम किसी विशिष्ट समस्या से निपटने के लिए इस्तेमाल करते हैं वे अन्य संवैधानिक उद्देश्यों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अतएव सम्पूर्ण सक्षम तरीके अगर वास्तव में वे सक्षम हंै, तो भी उन्हें वैधानिक नहीं माना जा सकता।
70. जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि माओवादी नक्सलवादी हिंसा के खिलाफ लड़ाई केवल एक कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में नही देखी जा सकती जिसको कि हम किसी भी माध्यम से निपटारा कर सकते हैं। मौलिक समस्या राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में छिपी हुई है। ये नीतियाँ ऐसे समाज पर लागू की जा रही हैं जो घोर विषमताओं एवं असमानताओं से भरा हुआ है। अतएव माओवादियों एवं नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई केवल नैतिक, संवैधानिक एवं कानूनी लड़ाई नहीं है। हमारा संविधान उन निर्देशों की व्यवस्था करता है जिसके अनुसार राज्य को कार्य करना है एवं अपनी शक्ति का प्रयोग भी करना है एवं उसे बनाए भी रखना है। इन निर्देशों का अतिक्रमण ही अवैध रूप से कार्य करना है जिससे राज्य एवं संविधान की नैतिक और वैधानिक शक्ति खतरे में पड़ जाती है। यह अदालत इस बात से अनभिज्ञ नहीं है कि आतंकवादी गतिविधियाँ नागरिकों और राज्य को कितना क्षति पहुँचा रही हैं। फिर भी हमारा
संविधान जिसमें कि मानव बुद्धिमत्ता कूट-कूट कर भरी हुई है, यह चेतावनी देता है कि उद्देश्य की प्राप्ति यह साबित नहीं करता कि अपनाए गए माध्यम भी उचित थे। उद्देश्यों का एक आवश्यक एवं अभिन्न अंग, राज्य शक्ति के प्रयोग के
माध्यमों को, संवैधानिक सीमाओं के अन्तर्गत रखना है। इसके विपरीत कार्य करना
अवैध रूप से कार्य करना है।
71. कानून की प्रतिक्रिया संवैधानिक अनुमति की सीमाओं के अन्तर्गत तर्क संगत होनी चाहिए। इसका आवश्यक रूप से तात्पर्य दो प्रकार का मार्ग हैः-
1. उन सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों को दुरुस्त करना जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ता है एवं जिसकी परिणति आतंकवाद के रूप में होती है।
2. सुप्रशिक्षित एवं पेशेवर कानून लागू करने वाली क्षमताओं एवं शक्तियों को विकसित करना जो संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत कार्य करें।
72. माओवादियों तथा नक्सलवादियों से निपटने के लिए एस0पी0ओ0 जैसे एक समूह का गठन जिनको अस्थाई रूप से नौकरी दी जाती है एवं मानदेय प्रदान किया जाता है एवं जिनमें से बहुत से व्यक्ति
क्रोध, घृणा एवं बदले की भावना से प्रेरित हैं। ये सारी प्रतिक्रिया ऊपर दिए हुए मानकों के प्रतिकूल है। हम इस सम्बन्ध में विस्तार से परिचर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि राज्य एस0पी0ओ0 का प्रयोग मौजूदा नियमित पुलिस बल की कमी को पूरा करने के लिए कर रहा है। आवश्यकता लम्बे समय के लिए है। परिणाम स्वरूप राज्य का यह कार्य अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का परित्याग करना है। आवश्यकता इस बात की है कि पूरी तरह से एक प्रशिक्षित, नियमित पुलिस बल का गठन किया जाए, जिसमंे पर्याप्त मात्रा में सदस्य मौजूद हों एवं जिनकी नियुक्ति स्थाई आधार पर की जाए। यह राज्य के आवश्यक कार्यों में से है तथा इसकी पूर्ति एक अस्थाई पुलिस बल से नहीं की जा सकती है। एस0पी0ओ0 की छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्ति राज्य द्वारा संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है।
73. केन्द्र सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य ने एस0पी0ओ0 की नियुक्ति को सही ठहराने की कोशिश इस आधार पर की है वे माओवादी हिंसा से निपटने के लिए प्रभावकारी एवं बलवर्धक हैं। इस प्रकार के कार्य का प्रतिकूल प्रभाव, वर्तमान एवं भविष्य में, समाज पर अत्यन्त घातक है। राज्य की ऐसी नीतियाँ संविधान की धारा 14 एवं 21 का उल्लंघन करती हंै। किसी भी बल की प्रभावकारिता, संवैधानिक अनुमति का आँकलन करने के लिए, इकलौता मानक नहीं हो सकता और न उसे होना चाहिए। एस0पी0ओ0 माओवादी एवं नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने में कितने प्रभावकारी रहे हैं इस बारे में संदेह है। यदि हम केवल तर्क के रूप में यह मान लें कि एस0पी0ओ0 वास्तव में माओवादियों के खिलाफ प्रभावकारी थे, तो यह लाभ, हानि केवल इस अर्थ में हुई है कि संविधान के प्रति वफादारी का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है। एक सामाजिक व्यवस्था चैपट हुई है। संविधान के बल में भी ह्रास हुआ है। संवैधानिक निष्ठा इस बात की अनुमति नहीं प्रदान करता है और न कर सकता है और न करना चाहिए कि हम एस0पी0ओ0 जैसे बल का गठन करें। संवैधानिक औचित्य, ऐसे शब्दों के प्रयोग जैसे बलवर्धक आदि से, नहीं ठहराये जा सकते। संवैधानिक निर्णय एवं नागरिकों की सुरक्षा, नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा ऐसा पवित्र दायित्व है जिसे उपर्युक्त तर्क एवं शब्दों के आधार पर प्रभावित नहीं किया जा सकता।
आदेश
74. यह अदालत आदेश देती है कि-
1. छत्तीसगढ़ राज्य तुरन्त राज्य में माओवादी गतिविधियों से निपटने, उसे कम करने या समाप्त करने के लिए एस0पी0ओ0 का प्रयोग किसी भी प्रकार, किसी भी ढंग से या किसी स्वरूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, करने से तुरन्त रुक जाए एवं परहेज करे।
2. भारत सरकार एस0पी0ओ0 की भर्ती के प्रयोजन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन देने से तुरन्त रुक जाए।
3. छत्तीसगढ़ राज्य तत्काल प्रभाव से हर संभव प्रयास करे कि एस0पी0ओ0 को जारी किए गए सभी प्रकार के हथियार अथवा अन्य सामग्री तुरन्त वापस ले लिए जाएँ। हथियार की परिभाषा में बन्दूकें, रायफल, लांचर आदि सभी शामिल हैं।
4. छत्तीसगढ़ राज्य तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था करेगा कि वह ऐसे लोगों को जिनकी नियुक्ति एस0पी0ओ0 के रूप में की गई थी, के जीवन की रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाएगा।
5. छत्तीसगढ़ राज्य ऐसे उचित कदम उठाएगा जिससे कि वह किसी भी समूह जिनमंे कि सलवा जुडूम अथवा कोया कमाण्डोज़ भी सम्मिलित हैं, की गतिविधियों को रोकेगा, जो कानून को व्यक्तिगत हाथों में लेते हैं, असंवैधानिक रूप से कार्य करते हैं या किसी भी इंसान के मानवाधिकारों का हनन करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उठाए गए कदम केवल सलवा जुडूम या कोया कमाण्डों के आपराधिक कार्य तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि उनके खिलाफ जाँच भी की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाएगा।
(75) उपयुकर््त के अलावा हम एस0पी0ओ0 की नियुक्ति नियमित पुलिस बल के रूप में करने के लिए असंवैधानिक घोषित करते हैं। हमारा यह भी विचार है कि माओवादी नवजवान जिनकी पूर्व में नियुक्ति माओवादियों और नक्सलवादियों से लड़ने के लिए की गई, उन्हें एस0पी0ओ0 के उन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है जैसा कि सी0पी0ए0 2007 की धारा 23 (वन) (एच) एवं 23 (वन) (आई) में वर्णित है। शर्त यह है कि उन्हें किसी ऐसे कार्य में न लगाया जाय जिनसे माओवादी, नक्सलवादी एवं बाएँ बाजू उग्रवाद से लड़ने की संज्ञा दी जा सके। या जिससे दूसरे व्यक्तियों के मानवाधिकारों का हनन हो जैसा कि स्वामी अग्निवेश द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया है।
(76) अब हम अपना ध्यान उन आरोपों की ओर करते हैं जिन्हें स्वामी अग्निवेश के द्वारा लगाया गया है। मोरपल्ली, टैडमेल्टा एवं टिम्मापुरम के गाँवों में कथित रूप से एस0पी0ओ0, कोया कमाण्डोज एवं सलवा जुडूम के द्वारा स्वामी अग्निवेश एवं अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाएँ मार्च 2011 मंे अंजाम दी र्गइं, जबकि वे हिंसा से ग्रसित क्षेत्रों में राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे थे।
77. इस सम्बन्ध में, हम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दाखिल किए गए हलफनामों का उल्लेख करते हैं। अदालत आश्चर्य से यह कहने पर मजबूर है कि उक्त शपथ पत्र मात्र अपने आपको सही साबित करने एवं औचित्य ठहराने के उद्देश्य से दाखिल किए गए हैं। उक्त कार्य को छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने अर्थात हिंसा से निपटने के लिए नहीं किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का हलफनामा अपने आप में एक दलील है कि उक्त तीनों गाँवों में हिंसा की वारदातंे हुई हैं। भिन्न-भिन्न लोगों के द्वारा स्वामी अग्निवेश एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएँ घटित हुईं। हम यह भी नोट करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जाँच आयोग गठित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के कार्यरत अथवा अवकाशप्राप्त न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। अदालत की राय में, राज्य के द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य की परिस्थिति को देखते हुए वे किसी संतोषजनक नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। इस अदालत ने पूर्व में कहा था कि जाँच आयोग, जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य ने व्यवस्था की है, का अधिकाधिक नतीजा यह हो सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिर भी वे कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं जिसके अनुसार नागरिकों के विरुद्ध अपराधों की पूरी जाँच की जाए एवं जो व्यक्ति आपराधिक
गतिविधियों में सम्मिलित हो उसको दण्डित किया जाए। अतएव हम निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए विवश हैं:-
78. हम आदेशित करते हैं कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो तुरन्त इस सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच करे एवं उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करे जो
1. इस घटना के लिए उत्तरदायी हंै जो मार्च 2011 में मोरपल्ली, टैडमेल्टा एवं टिम्मापुरम में घटित हुई एवं जो दान्तेवाड़ा एवं पड़ोसी जिलों में स्थित है।
2. मार्च 2011 में स्वामी अग्निवेश एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध हुई हिंसा की घटनाओं की जाँच करना जबकि वे राज्य की यात्रा पर गए थे।
79. हम यह भी निर्देशित करते हैं कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरो अपनी प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट आज से छः हफ्ते के अन्दर दाखिल करे।
80. हम छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारत सरकार को निर्देशित करते हैं कि आज की तिथि से छः सप्ताह के अन्दर सभी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
81. सितम्बर 2011 के प्रथम सप्ताह में अग्रिम आदेशों के लिए अभिसूचित।
समाप्त
अनुवादक : मो0 एहरार
मो 08009513858